January 30, 2026

नगरदा ग्राम पंचायत में 15वें वित्त आयोग की राशि से कराए गए कार्यों की जांच की मांग …

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नागरिकों ने कलेक्टर से की निष्पक्ष जांच कराने की गई अपील…

बिलाईगढ़-सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले की जनपद पंचायत बिलाईगढ़ अंतर्गत ग्राम पंचायत नगरदा में 15वें वित्त आयोग की निधि से कराए गए विभिन्न कार्यों को लेकर ग्रामीणों में असंतोष बढ़ता जा रहा है। स्थानीय नागरिकों ने आरोप लगाया है कि वित्तीय वर्ष 2025–26 के अंतर्गत पंचायत में कराए गए कई कार्यों में पारदर्शिता का अभाव है और सार्वजनिक धन के दुरुपयोग की आशंका है। इस संबंध में एक लिखित आवेदन कलेक्टर, जिला सारंगढ़-बिलाईगढ़ को सौंपा गया है, जिसमें सभी संदेहास्पद कार्यों की निष्पक्ष जांच की मांग की गई है।

*जांच की मांग से जुड़ी प्रमुख शिकायतें*

ग्रामीणों द्वारा दायर ज्ञापन में पंचायत के सरपंच और सचिव पर गंभीर वित्तीय अनियमितताओं के आरोप लगाए गए हैं। आवेदन में निम्नलिखित कार्यों की जांच की मांग प्रमुख रूप से की गई है:

1. ₹45,000 की राशि से “पैरा ढोलाई” का कार्य ग्रामीणों का आरोप है कि यह कार्य कागजों में दर्ज है, जबकि जमीनी हकीकत कुछ और है। ढोलाई कार्य का अस्तित्व स्पष्ट नहीं है और यदि हुआ भी है तो बहुत ही घटिया स्तर पर।

2. ₹36,000 की राशि से टेबल की खरीदारी – पंचायत के लिए खरीदी गई टेबलों की वास्तविक संख्या और गुणवत्ता को लेकर सवाल उठाए गए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि या तो ये टेबल पंचायत भवन में मौजूद नहीं हैं, या फिर उनकी लागत अत्यधिक दर्शाई गई है।

3. ₹90,000 की राशि से राबीश पटाई कार्य – यह कार्य भी संदेह के घेरे में है। ग्रामीणों का कहना है कि पटाई का कार्य किसी-किसी मार्ग पर कर दिया गया, जिससे पंचायत को कोई वास्तविक लाभ नहीं हुआ।

4. ₹1,38,100 की राशि से स्ट्रीट लाइट स्थापना – पंचायत क्षेत्र में लगाए गए स्ट्रीट लाइटों की गुणवत्ता, संख्या और स्थापना की पारदर्शिता को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। कई स्थानों पर लाइटें बंद पड़ी हैं या कभी जलाई ही नहीं गईं।

5. छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 40(ग) का उल्लंघन – यह धारा पंचायतों में वित्तीय कार्यों के निष्पादन के लिए पारदर्शिता और लेखा परीक्षण सुनिश्चित करती है। ग्रामीणों का आरोप है कि सरपंच और सचिव द्वारा वित्तीय भुगतान करते समय इस धारा का पालन नहीं किया गया।

*दस्तावेजी प्रमाण और ई-ग्राम स्वराज से प्राप्त बिल संलग्न*

ग्रामीणों ने अपनी शिकायत के समर्थन में ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर अपलोड बिलों की छायाप्रति भी संलग्न की है। उनका कहना है कि उक्त बिलों की जांच करने पर ही स्पष्ट हो जाएगा कि कई कार्य केवल कागजों तक सीमित हैं।

ग्रामीणों का यह भी कहना है कि कई कार्य एक ही ठेकेदार या करीबी व्यक्ति को बिना निविदा प्रक्रिया अपनाए दिए गए, जो भ्रष्टाचार की आशंका को और गहरा करता है।

*ग्रामीणों की राय: “जनधन का हो रहा दुरुपयोग”*

कलेक्टर को सौंपे गए ज्ञापन में ग्रामीणों ने स्वतंत्र जांच समिति गठित कर इन सभी कार्यों का भौतिक सत्यापन कराने और दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की मांग की है।

उन्होंने यह भी मांग की है कि जांच में यदि किसी प्रकार की गड़बड़ी सामने आती है, तो संबंधित सरपंच, सचिव और कार्यपालक एजेंसी के विरुद्ध आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में पंचायत निधियों का दुरुपयोग रोका जा सके।

*विशेषज्ञों की राय: “धारा 40(ग) का उल्लंघन गंभीर अपराध”*

पंचायत मामलों के जानकारों का कहना है कि यदि छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम की धारा 40(ग) का पालन नहीं हुआ है, तो यह गंभीर वित्तीय लापरवाही मानी जाएगी। इस धारा के तहत पंचायत के सभी व्यय का लेखा परीक्षण जरूरी है और समस्त भुगतान प्रक्रियाएं नियमानुसार अनुमोदन के अधीन होती हैं।

*जनहित में जांच ज़रूरी*

यह पहला अवसर नहीं है जब ग्रामीण पंचायतों में 15वें वित्त आयोग की राशि के दुरुपयोग को लेकर सवाल खड़े हुए हों। बिलाईगढ़ जनपद में कई पंचायतों में इसी प्रकार की शिकायतें उठती रही हैं। ऐसे में यह आवश्यक है कि प्रशासन इस प्रकरण को गंभीरता से ले और एक उदाहरण स्थापित करे, जिससे भविष्य में पंचायतों में जवाबदेही और पारदर्शिता का वातावरण बन सके।

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AATMA PATEL
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संपादक सारंगढ़ संदेश न्यूज़
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